अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। पात्र विद्यार्थी 30 नवंबर 2026 तक सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत पात्र छात्रों को कक्षा और वर्ग के अनुसार 8 हजार से 12 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाएगी।

उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि योजना सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग की ओर से संचालित की जा रही है। इसका लाभ अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटी, टपरीवास जाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने पर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें -अक्टूबर में भी हरियाणा में गर्मी बरकरार, महेंद्रगढ़ सबसे गर्म, 7-8 अक्टूबर को बारिश के आसार

10वीं और 12वीं के लिए अलग-अलग अंक की शर्त

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटी और टपरीवास जाति के विद्यार्थियों के लिए 10वीं में ग्रामीण क्षेत्र से 60 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 70 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। 12वीं में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ दिया जाएगा।

स्नातक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 60 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 65 प्रतिशत अंक की शर्त रखी गई है। पात्र विद्यार्थियों को योजना के तहत 8 हजार से 12 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति मिलेगी।

पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए के विद्यार्थियों के लिए 10वीं में ग्रामीण क्षेत्र से 60 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 70 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। वहीं पिछड़े वर्ग ब्लॉक-बी और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। अगली कक्षा में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों को 8 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

यह भी पढ़ें -हिसार में 5 लाख के इनामी आरोपी को STF ने पकड़ा, पिस्तौल और कारतूस बरामद

हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी

जिला कल्याण अधिकारी कृष्णा भारद्वाज के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय चार लाख रुपये तक होनी चाहिए।

आवेदन के लिए विद्यार्थियों को शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड या अंडरटेकिंग सहित निर्धारित दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे।

यह भी पढ़ें -अंबाला में झगड़ा छुड़ाने पहुंचे थाना प्रभारी पर चाकू-ईंट से हमला, गंभीर हालत में PGI रेफर

सरल पोर्टल पर होगा आवेदन

पात्र विद्यार्थी 30 नवंबर 2026 तक सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने विद्यार्थियों से निर्धारित दस्तावेज पूरे रूप से ऑनलाइन जमा करने को कहा है, ताकि आवेदन में किसी तरह की कमी के कारण योजना का लाभ प्रभावित न हो।

जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी अंत्योदय भवन करनाल में जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित किसी असुविधा या जानकारी के लिए 0184-2266093 पर संपर्क किया जा सकता है।