राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से सटे बहादुरगढ़ इलाके में अवैध रूप से पनप रहे पीवीसी बाजार और प्लास्टिक कचरे के अवैध निस्तारण पर प्रशासन ने अब सीधी नकेल कस दी है। झज्जर की जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने एक कड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए पूरे बहादुरगढ़ क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे की अवैध डंपिंग और अनलोडिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

यह पाबंदी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत लागू की गई है। यह आदेश 2 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होकर आगामी 2 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा।

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हवा और पानी में ज़हर घोल रहा था अवैध कारोबार

बहादुरगढ़ और आसपास के इलाकों में बीते काफी समय से बिना किसी मंजूरी के अवैध पीवीसी मार्केट संचालित हो रही थीं। यहां दिल्ली और आसपास के राज्यों से प्लास्टिक कचरा लाकर सार्वजनिक जमीनों, खाली प्लाटों और सड़कों के किनारे अनधिकृत रूप से फेंका और अनलोड किया जा रहा था।

प्लास्टिक के इन ढेरों के कारण न केवल भूजल प्रदूषित हो रहा था, बल्कि आए दिन कचरे में आग लगने की घटनाओं से पूरे क्षेत्र में जहरीला धुआं फैल जाता था। इस वजह से स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा था और सांस लेने में दिक्कतें आ रही थीं। जिला प्रशासन का मानना है कि इस स्थिति ने आमजन के जीवन की गुणवत्ता और इलाके में शांति व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया था।

अधिकारियों की तय हुई जवाबदेही, उल्लंघन पर होगी सीधी जेल

जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने स्पष्ट किया है कि केवल कागज पर आदेश जारी करके छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसकी धरातल पर सख्त अनुपालना कराई जाएगी। इसके लिए जिम्मेदार विभागों की सीधी ड्यूटी लगाई गई है:

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  • पुलिस विभाग: अवैध गाड़ियों और कचरा फेंकने वालों पर सीधी नज़र रखेगा।

  • क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA): कचरा ढोने वाले अनधिकृत वाहनों और ट्रकों को जब्त करेगा।

  • नगर परिषद बहादुरगढ़ एवं DDPO: अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में खाली पड़ी जमीनों पर निगरानी रखेंगे।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति या व्यावसायिक संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती पाई जाएगी, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आने वाले दिनों में नगर परिषद और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें बहादुरगढ़ के प्रमुख पीवीसी हब और संदेहास्पद जगहों पर छापेमारी अभियान चला सकती हैं। प्लास्टिक कचरा ढोने वाले ट्रकों की चेकिंग बढ़ाई जाएगी और अवैध डंपिंग साइट्स को सील किया जा सकता है।

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