राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत जिला परिषद सदस्य और पहले चरण के पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2026 है। अभ्यर्थी 12 और 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने अभ्यर्थियों को नामांकन की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, जमानत राशि और चुनाव खर्च की सीमा का ध्यान रखने की सलाह दी है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से होगी। अभ्यर्थी 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 22 अक्टूबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 20 नवंबर को जिला मुख्यालय पर की जाएगी।

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कौन लड़ सकता है पंचायत चुनाव?

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। जिला परिषद सदस्य पद के लिए संबंधित जिला परिषद की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। इसी तरह पंचायत समिति सदस्य पद के अभ्यर्थी का नाम संबंधित पंचायत समिति की मतदाता सूची में होना चाहिए।

नामांकन के लिए शैक्षणिक योग्यता और संतान की संख्या को लेकर कोई बाध्यता नहीं बताई गई है। अभ्यर्थी के घर में तीन दीवारों, छत और दरवाजे सहित कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना भी आवश्यक है। इसके संबंध में घोषणा-पत्र देना होगा।

नामांकन के साथ कौन-से दस्तावेज जरूरी?

अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में नामांकन पत्र के सभी कॉलम भरने होंगे। कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। जो जानकारी लागू नहीं होती, वहां 'लागू नहीं' या 'शून्य' लिखना होगा।

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नामांकन के साथ 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी या मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा। इसमें आपराधिक रिकॉर्ड और चल-अचल संपत्ति का विवरण शामिल होना चाहिए।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक और निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पांच प्रस्तावक जरूरी हैं। सभी प्रस्तावक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के वैध मतदाता होने चाहिए। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।

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सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये जमानत राशि

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की जमानत राशि 500 रुपये निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थियों के लिए यह राशि 250 रुपये है।

नामांकन जमा करने से पहले प्रस्तावकों के वार्ड नंबर और मतदाता सूची के क्रमांक की जांच करने को कहा गया है। निर्वाचन अधिकारी ने चेताया है कि फॉर्म में अधूरी जानकारी या गलत विवरण होने से संवीक्षा के दौरान नामांकन पत्र अमान्य हो सकता है।

चुनाव खर्च और वाहनों की सीमा भी तय

चुनाव में जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख रुपये और पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 1.50 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।

नामांकन दाखिल करने के दौरान जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम तीन वाहनों और पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार एक वाहन का उपयोग कर सकता है। अभ्यर्थियों को निर्धारित खर्च सीमा और नामांकन संबंधी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।