मंगलुरु: राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की मंगलुरु क्षेत्रीय इकाई ने खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली से बेंगलुरु जा रही ट्रेन में एक भारतीय यात्री के पास से 5.753 किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद किया है। तीन पैकेट में मिला सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ मेथामफेटामाइन (क्रिस्टल मेथ) होने का संदेह है। मामले में यात्री को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
डीआरआई के अनुसार, यह कार्रवाई 8 और 9 अक्टूबर 2026 को चलाए गए अभियान के दौरान की गई। ट्रेन में यात्रा कर रहे व्यक्ति के ट्रॉली बैग की तलाशी लेने पर तीन पैकेट मिले। इनमें कुल 5.753 किलोग्राम सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ था।
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एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्ती
संदिग्ध पदार्थ को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सक्षम एनडीपीएस न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
डीआरआई की ओर से जारी जानकारी में पदार्थ को मेथामफेटामाइन होने का संदेह बताया गया है। इसलिए उपलब्ध सूचना के आधार पर इसकी पहचान को अंतिम रूप से पुष्ट नहीं माना जा सकता।
वाणिज्यिक मात्रा से काफी अधिक है बरामदगी
मेथामफेटामाइन को क्रिस्टल मेथ या आइस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कृत्रिम मनोउत्तेजक पदार्थ है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसकी लत लग सकती है।
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एनडीपीएस अधिनियम के तहत इस पदार्थ का अनधिकृत कब्जा, परिवहन, खरीद-बिक्री और अन्य संबंधित गतिविधियां दंडनीय हैं। डीआरआई की सूचना के अनुसार, मेथामफेटामाइन की वाणिज्यिक मात्रा 50 ग्राम निर्धारित है, जबकि इस मामले में 5.753 किलोग्राम संदिग्ध पदार्थ बरामद किया गया है।
वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामलों में सजा अपराध के स्वरूप और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करती है। अधिनियम की संबंधित धारा के तहत दोषसिद्धि होने पर 10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास और एक से दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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डीआरआई ने कहा है कि वह खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रही है।







